मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद सहित पूरी भूमि का अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाकर हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक समझौते के तहत कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में से 11.37 एकड़ जन्मभूमि मंदिर तथा शेष 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह को सौंपा जाना गलत है। याचिका में एएसआई से सांइटिफिक सर्वे कराने की भी मांग की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने दाखिल की थी। इस जनहित याचिका में कोर्ट से मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की भी मांग की गई है। इससे पहले 7 अगस्त को इस मामले में हुई सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग में बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से टल गई थी।

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