शामली। कोर्ट ने शामली जनपद के कस्बा ऊन की महिला की हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खेत में सिंचाई करने को लेकर 16 साल पूर्व आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। हमले में महिला का पति घायल हो गया था।

डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी अरुण कुमार जावला व रेणू शर्मा ने बताया कि शामली जनपद के थाना झिंझाना कस्बा ऊन निवासी किसान ओम सिंह अपने परिवार के साथ खेत पर पानी चला रहे थे। जब वह नलकूप पर थे तो पड़ोसी किसानों से उसका विवाद हो गया। विवाद में आरोपी अजीत सिंह, संजीव कुमार, गजेन्द्र कुमार व उनके पिता कर्ण सिंह निवासीगण कस्बा ऊन थाना झिंझाना ने 24 मार्च 2008 को हमला बोल दिया। धारदार हथियारों से किए गए हमले में ओम सिंह गंभीर घायल हो गया था। उसकी पत्नी राजदुलारी बचाने के लिए पहुंची तो आरोपियों ने उस पर बलकटी से हमला कर दिया। बलकटी से गर्दन कटने से राजदुलारी की मौत हो गयी। इस मामले में ओम सिंह के बेटे रविन्द्र ने आरोपियों के खिलाफ थाना झिंझाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई एडीजे नेहा गर्ग की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने तीनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक आरोपी को 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी कर्ण सिंह की मौत हो गयी। कोर्ट में उसकी फाइल बंद कर दी गयी थी। वादी की तरफ से अधिवक्ता ओमकार तोमर ने पैरवी की थी।

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