भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए, जो एक विवाहित महिला के साथ क्रूरता को दंडित करती है, को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने कहा कि एक महिला को धारा 498ए के तहत आश्रय लेने के लिए, उसका विवाह होना चाहिए (उस पुरुष से जिस पर क्रूरता का आरोप है या उस पुरुष से जिसके परिवार के सदस्यों पर क्रूरता का आरोप लगाया गया है)। अदालत ने 1997 में एक महिला की मौत के लिए आईपीसी की धारा 498ए और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत एक व्यक्ति और उसके भाई को दी गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। कहा जाता है कि मृत महिला ने कथित तौर पर आरोपी व्यक्ति के साथ भागने के बाद क्रूरता और उत्पीड़न के कारण खुद को आग लगाकर जान दे दी।

पुरुष और उसके परिवार (माँ, पिता और भाई) को शुरुआत में एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जब महिला ने साथ रहना शुरू करने के कुछ ही महीने बाद आत्महत्या कर ली। 1998 के इस फैसले को चुनौती दी गई और 2000 में, एक अपीलीय अदालत ने उस व्यक्ति और उसके परिवार द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी। हालाँकि, आरोपियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और याचिका दायर की ताकि उन्हें मामले में सम्मानपूर्वक बरी किया जा सके। 12 अक्टूबर को, उच्च न्यायालय ने उनकी पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और ट्रायल कोर्ट के अपराध के निष्कर्षों को पलट दिया।

प्रासंगिक रूप से, उच्च न्यायालय ने पाया कि जोड़े के बीच कोई विवाह नहीं हुआ था और वे वास्तव में एक “विवाह समझौते” के आधार पर एक साथ रह रहे थे जिसकी कोई कानूनी पवित्रता नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र अदालत का यह निष्कर्ष कि व्यक्ति और उसका परिवार आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी थे, गलत था क्योंकि जोड़े की शादी नहीं हुई थी। आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आरोपी की सजा को भी रद्द कर दिया गया क्योंकि अदालत ने पाया कि महिला ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में अपने साथी या उसके भाई (पुनरीक्षण याचिकाकर्ता) के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था। इसलिए हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस आरोप से भी बरी कर दिया. इस बीच, मामला लंबित रहने के दौरान उस व्यक्ति के माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए, कोर्ट ने कहा कि माता-पिता के खिलाफ आरोप निरस्त हो गए।

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