बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग उठाई है। उन्होंने राहुल की नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की। स्वामी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने याचिका में कहा है कि उन्होंने कांग्रेस एमपी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को पांच साल पहले शिकायत दी थी लेकिन गृह मंत्रालय ने पांच साल में ये साफ नहीं किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है?
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का जिक्र करते हुए कहा था कि इसके मुताबिक वह किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 के नियमों के मुताबिक उनसे भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। स्वामी ने कहा था कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो फिर उसे भारत की नागरिता छोड़नी होगी। केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में राहुल गांधी को अप्रैल 2019 को एक नोटिस भी भेजा गया था। स्वामी ने अब अदालत से मांग की है कि वह सरकर से इस मुद्दे पर कार्रवाई का स्टेटस पूछे।