उत्तर प्रदेश में अब दुकानदार आपको ताजा कहकर पुराना या खराब अंडा नहीं बेच पाएंगे। योगी सरकार ने अंडों की बिक्री को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में बिकने वाले हर एक अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि (Production Date) और एक्सपायरी डेट (Expiry Date) की मुहर लगी होगी। पशुपालन और खाद्य सुरक्षा विभाग का यह नया नियम 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है।

ग्राहकों के लिए क्यों जरूरी है यह फैसला?
अक्सर देखा जाता है कि दुकानदार हफ्तों पुराने अंडों को ताजा बताकर बेच देते हैं, जिससे लोगों की सेहत खराब होने का खतरा रहता है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के अनुसार, सामान्य तापमान पर अंडा केवल 2 हफ्ते तक ही ठीक रहता है। कोल्ड स्टोरेज (ठंडी जगह) में रखने पर इसे 5 हफ्ते तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब अंडे पर तारीख लिखी होने से ग्राहक खुद तय कर पाएंगे कि अंडा खाने लायक है या नहीं। इससे बाजार में पूरी पारदर्शिता (Transparency) आएगी।

नियम तोड़ा तो जब्त होंगे अंडे
सरकार ने इस नियम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अगर किसी दुकानदार या व्यापारी के पास बिना तारीख वाले अंडे मिले, तो विभाग उन अंडों को तुरंत जब्त कर लेगा। अंडों को या तो मौके पर नष्ट कर दिया जाएगा या उन पर इंसानों के खाने लायक नहीं की मुहर लगा दी जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

कोल्ड स्टोरेज की चुनौती
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अंडों के लिए केवल दो मुख्य कोल्ड स्टोरेज (आगरा और झांसी) हैं। खाद्य सुरक्षा नियमों के मुताबिक, अंडों को सब्जियों के साथ एक ही कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता क्योंकि दोनों के लिए जरूरी तापमान अलग-अलग होता है। सरकार अब इस बुनियादी ढांचे को सुधारने पर भी ध्यान दे रही है।

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