मुजफ्फरनगर। जनपद में स्थित न्यायालय ने गुरुवार को पुलिस पर हमले के एक मामले में 36 अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
दरअसल वर्ष 2003 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूद नगर में जाकिर सभासद और उस्मान प्रधान पक्ष के बीच एक झगड़ा हुआ था। जिसे रोकने के लिए तत्कालीन एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता, सीओ सिटी दिनेश सिंह और सिविल लाइन थाना अध्यक्ष बलजीत सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। जिन पर दोनों पक्षों ने मिलकर हमला बोल दिया था इस मामले में मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जिसके चलते उस दौरान पुलिस द्वारा इस मामले में कुल 62 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था।
शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि इस मामले में 22-8-2023 को 36 लोगो को दोषित किया गया था एवं आज इसमें सजा के प्रश्न पर सुनवाई थी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने दोनों पक्षों की व्यापक बहस को सुना तथा जो अभियुक्त हैं उन्हें 10-10 साल का कारावास व 20-20 साल के अर्थ दंड से दंडित किया है ,साथ ही अन्य धाराओं में भी इस मामले में अभियुक्तों को दंडित किया गया है।