मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आठ साल पुराने मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि एक विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने 15 वर्षीय दलित लड़की से बलात्कार के प्रयास के आरोपी जितेंद्र कुमार को शनिवार को दोषी ठहराते हुए उसे दस साल कारावास की सजा सुनाई और 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

घटना के संदर्भ में बालियान ने बताया कि 23 सितंबर 2017 को नयी मंडी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में पड़ोसी युवक जितेंद्र कुमार ने घर में घुसकर दलित लड़की से बलात्कार का प्रयास किया।

घटना उस समय हुई जब पीड़िता के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे। पीड़िता के चाचा ने जितेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने शनिवार को सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।

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