मुजफ्फरनगर के भौराकलां गांव में अमरूद दिलाने के बहाने पांच साल के भतीजे की ईंटों से कुचलकर हत्या के मामले में दोषी चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने फैसला सुनाया।

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि भौराकलां निवासी दीपक कुमार के पांच साल के बेटे संदेश उर्फ काला को एक सितंबर 2011 की शाम साढ़े पांच बजे उसका चाचा अजय कुमार अमरूद दिलाने के बहाने घर से ले गया था। शाम सात बजे तक भी काला घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इस दौरान परिवार ने अजय से भी पूछा लेकिन, उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

इसके बाद परिजन अमरूद के बाग में बने मकान में पहुंचे तो काला का शव बरामद हुआ। उसकी ईंटों से कुचलकर हत्या की गई थी। इसके बाद आरोपी अजय कुमार के खिलाफ तहरीर दी गई।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। प्रकरण की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी अजय को भतीजे की हत्या में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। धारा 201 में तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights