मुजफ्फरनगर के भौराकलां गांव में अमरूद दिलाने के बहाने पांच साल के भतीजे की ईंटों से कुचलकर हत्या के मामले में दोषी चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि भौराकलां निवासी दीपक कुमार के पांच साल के बेटे संदेश उर्फ काला को एक सितंबर 2011 की शाम साढ़े पांच बजे उसका चाचा अजय कुमार अमरूद दिलाने के बहाने घर से ले गया था। शाम सात बजे तक भी काला घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इस दौरान परिवार ने अजय से भी पूछा लेकिन, उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
