पिछले तीन साल से हत्या के मामले में जेल में बंद दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अपहरण के बाद हत्या के आरोप में दोनों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर मृतक का शव बरामद किया था।
अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर निवासी चांद गत 11 जून 2021 को अपने घर से घूमने के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा था। दो दिन बाद उसके पिता नूरहसन ने शहर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार हसन ने बताया कि पुलिस ने तहरीर पर अपहरण और हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करते हुए 6 फरवरी 2022 को वाजिद उर्फ खन्ना और मुल्ला आसिफ निवासीगण सूजड़ू को गिरफ्तार किया था। दोनों की निशानदेही पर चांद का शव बरामद किया था। अधिवक्ता ने बताया कि दोनों आरोपियों की अक्टूबर 2023 में हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए मुकदमें की प्रत्येक दिन सुनवाई के आदेश जारी किए थे। मुकदमें की सुनवाई एडीजे कनिष्क कुमार ने की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने संदेह का लाभ मिलने पर दोनों आरोपियों को बरी कर उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि चांद के शव के रूप में हड्डियां बरामद हुई थी। कोर्ट के आदेश पर हड्डियों की डीएनए जांच कराई गई थी। प्रयोगशाला में हड्डियों के स्पष्ट रुप से चांद के होने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया था।