मुजफ्फरनगर जनपद में मकान के बंटवारे को लेकर भाभी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरुण जावला ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के कसबा भोकरहेड़ी के मोहल्ला कलालान में 10 अक्तूबर 2011 की शाम चार बजे मकान के बंटवारे के विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर सन्नो की हत्या कर दी गई थी, जबकि हमले में उसका पति रियासत गंभीर घायल हो गया था। मृतका के ससुर असगर ने वारदात का मुकदमा अपने छोटे बेटे लियाकत के खिलाफ दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
