फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से फर्जीवाड़ा कर दोनाली बंदूक का लाइसेंस के मामले में मुख्तार अंसारी की MP- MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार गौतम की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसले की अगली तारीख 12 मार्च तय की है।
कोर्ट में आरोपी मुख्तार अंसारी की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी पहले ही लिखित बहस के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कुछ रूलिंग भी दाखिल कर चुके हैं। 27 फरवरी को अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला और एडीजीसी विनय सिंह ने रूलिंग दाखिल की।
दरअसल, मुख्तार अंसारी पर यह आरोप है कि उन्होंने 1997 में गाजीपुर के तत्कालीन असलहा बाबू के साथ साजिश रचकर उसने फर्जी तरीके से असलहा का लाइसेंस लिया था। मामले में आरोपी असलहा बाबू की पहले ही मौत हो चुकी है। सिर्फ मुख्तार अंसारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला विचाराधीन है।
दरअसल, मुख्तार अंसारी पर यह आरोप है कि उन्होंने 1997 में गाजीपुर के तत्कालीन असलहा बाबू के साथ साजिश रचकर उसने फर्जी तरीके से असलहा का लाइसेंस लिया था। मामले में आरोपी असलहा बाबू की पहले ही मौत हो चुकी है। सिर्फ मुख्तार अंसारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला विचाराधीन है।