मऊ की एक अदालत ने गैंगस्टर-नेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 में आचार संहिता के उल्लंघन के तीन मामलों में बुधवार को जमानत दी। अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने कहा, ‘‘हमें लगभग दो महीने पहले इन मामलों में उच्च न्यायालय से पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। हमने उच्च न्यायालय के जमानती आदेश को एमपी-एमएलए अदालत के समक्ष पेश किया जहांसे जमानत मंजूर की गई।’’

उमर अंसारी द्वारा इन मामलों में कुल 90,000 रुपये का बांड जमा करने के बाद जमानत मंजूर की गई। सिंह ने कहा, ‘‘उमर अंसारी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के तीन मामले घृणा भाषण देने, सड़क अवरुद्ध करने और पूर्व अनुमति के बगैर राजनीतिक रैली निकालने के लिए दर्ज किए गए थे।’’

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, उमर अंसारी इन मामलों में फरार था और स्थानीय अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर रखा था। मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जिला जेल में निरुद्ध है।

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