शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से बहस पूरी होने के बाद सोमवार को हाईकोर्ट का आने वाला फैसला टल गया है। हाईकोर्ट अब इस मामले में एक मई को फैसला सुनाएगा। यह याचिका शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट और श्रीकृष्ण विराजमान के बीच भूमि विवाद को लेकर दायर की गई है।
मथुरा की अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर पहले ही रोक लगी है। अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने यह कहते हुए रोक हटाने की मांग की कि मूल वाद पर समन जारी किया गया है। यह कार्यवाही अंतरिम आदेश को लेकर है। दोनों पक्षों की तरफ से जवाबी दावे प्रतिदावे दाखिल किए जा चुके हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और 24 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश जारी किया था।
शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट व अन्य की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ कर चुकी है। सोमवार को कोर्ट में मामला प्रस्तुत होते ही फैसला सुनाने की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब एक मई को फैसला सुनाया जाएगा।