कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को यानी आज (15 जुलाई) लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में आरोपी बनाकर तलब किया है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ दिए गए कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा है। इससे पहले भी कोर्ट ने राहुल गांधी को इसी मामले में तलब किया था।

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, सीमा सड़क संगठन के रिटायर्ड डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि 16 दिसंबर 2022 को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर मानहानिकारक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि लोग ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बारे में सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा।

सेना का आधिकारिक बयान
भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को आधिकारिक बयान जारी कर बताया था कि चीनी सेना ने सीमा में अतिक्रमण किया था, जिस पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों पक्षों को मामूली चोटें आईं और चीनी सेना वापस अपने क्षेत्र में चली गई।

परिवाद में क्या आरोप हैं?
परिवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों की चीनी सेना द्वारा पिटाई होने का झूठा और अपमानजनक बयान दिया है, जो सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।

कोर्ट ने क्या कहा?
एमपी-एमएलए कोर्ट, जो सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई करती है, ने पिछली सुनवाई में कहा था कि राहुल गांधी के बयान उनके पद के दायित्वों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए उन्हें धारा 197 के तहत मिलने वाली सुरक्षा नहीं मिलती।

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