लखनऊ की एक अदालत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर भारतीय सैनिकों के लिए मानहानिकारक बयान देने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम एल) आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। इससे पहले सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक (भारतीय सेना में कर्नल के समकक्ष) उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो’ यात्रा के दौरान मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए 9 दिसंबर (2022) को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारत तथा चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल ने कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत कुछ पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी नहीं पूछेंगे।

बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को सीमा पर चीन और भारत की सेनाओं के बीच हुए विवाद के बाद 12 दिसंबर को भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि चीनी सेना भारतीय सीमा पर अतिक्रमण कर रही था, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और इससे चीनी सेना वापस अपने इलाके में चली गई। इसमें यह भी कहा गया था कि इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आईं। परिवाद में आरोप लगाते हुए कहा गया कि राहुल गांधी के झूठे बयान से परिवादी को आघात पहुंचा है और लोग वादी के ऊपर भारतीय सेना को लेकर कटाक्ष करते हैं। अधिवक्ता ने कहा मामले में अदालत ने गांधी को तलब किया है और अगली तारीख 24 मार्च तय की है।

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