मुजफ्फरनगर की सीजेएम कोर्ट ने खाताधारकों का लाखों रुपए हड़पने के मामले में दोषी ठहराते हुए खतौली एक्सिस बैंक के तत्कालीन मैनेजर को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी मैनेजर पर 1.35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
2021 में एक्ससेस बैंक ब्रांच खतौली में खातेदारों के 36 लाख रुपए बिना चेक के दूसरे खातों में ट्रांसफर कर हजम कर लिए गए थे। इस मामले में आरोपी एक्सिस बैंक शाखा खतौली के तत्कालीन मैनेजर अमरीश शर्मा को अमानत में खयानत कर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में बैंक के एक कैशियर को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन वह पुलिस के हाथ नही आया था और फरार हो गया था।
तत्कालीन बैंक मैनेजर अमरीश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी गंगाशरण ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 409 में 7 वर्ष क़ैद की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 420, 465 में 5 वर्ष की सजा व 30,30 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 120बी में 5 वर्ष की सज़ा व 25 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।