केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अहमदाबाद स्थित एक निजी कंपनी के खिलाफ 121 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गुजरात में कई जगहों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि बुधवार को अहमदाबाद और गांधीनगर में तीन स्थानों पर छापेमारी की गई तथा आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।

उसने कहा कि ‘बैंक ऑफ इंडिया’ की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने ‘अनिल बायोप्लस’ और उसके निदेशकों अमोल श्रीपाल शेठ, दर्शन मेहता और नलिन ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के निदेशकों ने बैंक ऑफ इंडिया के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची और बैंक को 121.60 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया।

इससे पहले एक दूसरी खबर में प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के साथ 2,929 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स ने बुधवार को बताया। यह मामला पिछले महीने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है।

21 अगस्त को, सीबीआई ने आरकॉम, अंबानी, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ एसबीआई के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। सीबीआई अधिकारियों ने अंबानी के आवास और आरकॉम के कार्यालयों की भी तलाशी ली। अंबानी की टीम ने आरोपों को खारिज कर दिया। एक प्रवक्ता ने कहा, “सभी आरोपों और अभियोगों का पुरजोर खंडन करते हुए,” उन्होंने दावा किया कि उन्हें “चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया गया है।” 

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