नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बच्चों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाए जाने के मामलों में पुलिस ने पिछले तीन दिन में अभिभावकों के खिलाफ 19 प्राथमिकी दर्ज की हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत शुक्रवार को नौ प्राथमिकी दर्ज की गईं तथा बृहस्पतिवार और बुधवार को पांच-पांच प्राथमिकी दर्ज की गईं।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल कुमार यादव ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘शुक्रवार को नौ प्राथमिकी दर्ज की गईं तथा बृहस्पतिवार एवं बुधवार को पांच-पांच प्राथमिकी दर्ज की गईं। इस तरह तीन दिन में ऐसे 19 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कम उम्र के चालक/सवार कानून का उल्लंघन करते पाए गए।’’

गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने के संबंध में माता-पिता के लिए नौ जुलाई को कड़ी चेतावनी जारी की थी।

पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये तक जुर्माना, कम उम्र के वाहन चालकों के माता-पिता या अभिभावकों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई, 12 महीने के लिए वाहन पंजीकरण रद्द करने और 25 साल की उम्र तक नाबालिग को लाइसेंस नहीं देने की चेतावनी दी है।

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