उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी देने में निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली याचिका पर सोमवार को राज्य के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
इस विधेयक को राज्य विधानसभा ने जून, 2022 में पारित किया था।
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 2022 में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया था।