उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की PCS 2024 परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज परीक्षा से जुड़े एक मामले को लेकर सुनवाई होगी। आयोग को एग्जाम की फाइनल आंसर-की जारी करने को लेकर जानकारी हाईकोर्ट को देनी होगी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में लोकसेवा आयोग से जवाब मांगा था। आशुतोष पांडे समेत 105 अभ्यर्थियों ने फाइनल आंसर-की जारी करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

आयोग ने आंसर-की जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी। कई परिक्षार्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन आयोग ने अभी तक फाइनल आंसर-की जारी नहीं की है। बिना फाइनल आंसर-की जारी किए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। याचिका में मांग की गई है कि फाइनल आंसर-की भी जारी की जाए। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि बिना फाइनल आंसर-की जारी किए परीक्षा परिणाम घोषित कैसे किया गया?

बता दें कि याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत मिश्रा हैं। उन्होंने दलील रखते हुए कहा कि लोकसेवा आयोग ने PCS की प्रारंभिक परीक्षा ली थी। आंसर-की जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी, जो दर्ज भी कराई गईं, लेकिन आयोग की ओर से आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। न ही फाइनल आंसर-की जारी की गई, बल्कि सीधा परिणाम घोषित कर दिया गया। परिणाम में 92 और 95 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी फेल हो गए। इससे कम अंक वाले पास हो गए।

आयोग ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट भी नहीं जारी की। आयोग का यह रवैया अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। हाईकोर्ट में दलील दी गई कि विरोध किए जाने पर आयोग की अधिसूचना में कहा गया कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट और अभ्यर्थियों को मिले नंबर मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद रिलीज किए जाएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अभ्यर्थियों ने इस बारे में जानकारी मांगी तो आयोग ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।

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