मुजफ्फरनगर। जांच में अधोमानक पाए जाने पर निदेशक आयुर्वेद में 32 औषधियों की बिक्री पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया है। इन औषधियों की सर्वाधिक बिक्री मुजफ्फरनगर और शामली जनपद में हो रही थी। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. इसमपाल ने बताया कि जो औषधी अधोमानक मिली और प्रतिबंध लगाया गया है, इनमें 32 प्रकार की औषधी शामिल हैं।
इनमें विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल, पेनकिल चूर्ण, एज फिट चूर्ण, अमृत आयुर्वेदिक चूर्ण, स्लीमेक्स चूर्ण, दर्द मुक्ति चूर्ण, आर्थोनिल चूर्ण, योगी केयर, माइकान गोल्ड कैप्सूल, डायबियंट शुगर केयर टैबलेट, हाई पावर मूसली कैप्सूल, डाइबियोग केयर, झंडू लालिमा ब्लड एंड स्किन प्यूरिफायर, हेल्थ गुड सिरप, हेपलिव डीएस सिरप, सिस्टोन सिरप, बायना प्लस आयल, वातारिन ऑयल, लिव 52, न्यू रिविल, बोस्टा एआर टेबलेट शामिल हैं। दस नकली औषधी मिली हैं, इनमें ज्वाला दाद, रूमो प्रवाही, सुंदरी कल्प सीरप, त्रयोदशाम गुग्गुल, वेदांतक वटी, एसीन्यूट्रा लिक्विड, आंवला चूर्ण, सुपर सोनिक कैप्सूल, बोस्टा 400 टैबलेट, बायना प्लस कैप्सूल शामिल हैं।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. इसमपाल ने बताया कि 24 जुलाई 2023 को जिला परिषद की राधा गोविंद एजेंसी से वेदांतक वटी का सेंपल लिया गया था। इस औषधी का निर्माण राजस्थान के गंगानगर में गगन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा किया जा रहा है। सेंपल जांच में अधोमानक मिला। राजकीय विश्नेषक औषधी परीक्षण प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट के बाद पूरे प्रदेश में वेदांतक वटी को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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