गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। देशभर में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। इसके अलावा उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। बता दें, नरसिंहानंद ने गाजियाबाद में 29 सितंबर को हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया।
नरसिंहानंद की भड़काऊ टिप्पणी का वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार रात को उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मंदिर के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सिटी जोन राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कैला भट्टा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों और प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) के जवानों को तैनात किया गया है, जहां मुस्लिम आबादी काफी है।
नरसिंहानंद की करीबी सहयोगी और यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की महासचिव उदिता त्यागी ने दावा किया कि उन्हें 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है और उनके ठिकाने का पता नहीं है। इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) सुरेन्द्र नाथ तिवारी ने कहा, हम मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं और हमें उनकी हिरासत के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
जम्मू और राजौरी जिलों में शनिवार को सैकड़ों लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एक हिंदुत्ववादी महंत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर अलग-अलग विरोध रैलियां निकालीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित रैलियां और अन्य समुदायों के सदस्यों द्वारा एकजुटता दिखाते हुए जम्मू और राजौरी जिले के भटिंडी इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से रैलियां निकाली गईं। प्रदर्शनकारियों ने अपने विवादित बयान से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए पुजारी यति नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर विवादित महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ पहले ही इस मामले को लेकर कई स्थानों पर प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) के अध्यक्ष की शिकायत पर ठाणे में मुंब्रा पुलिस ने तीन अक्टूबर को महंत के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। मुंब्रा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कृत्य करना), 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई), 299 (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और धारा 302 (किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर शब्द बोलना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।