बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने रविवार को डायल-112 पर तैनात एक मुख्य आरक्षी के खिलाफ कथित तौर पर दुष्कर्म, छेड़छाड़, रंगदारी मांगने, ब्लैकमेल करने और जबरन गर्भपात कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ओ पी सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर क्षेत्राधिकारी (नगर) से जांच करायी गयी, जिसमें प्रथम दृष्टया महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को सही पाया गया। उन्होंने बताया कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने पीड़िता की ओर से दी गयी तहरीर के आधार पर आरोपी मुख्य आरक्षी पन्नालाल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।
एसएसपी ने बताया कि मुख्य आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अजय प्रताप को मामले की जांच के आदेश दिये गये हैं। पुलिस के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाके की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया कि उसके भाई गुड्डू से किसी का झगड़ा होने के बाद उसने डायल 112 पुलिस को बुलाया था । मुख्य आरक्षी पन्नालाल उस वक्त तैनात था और वह महिला के संपर्क में आ गया और मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद दोनों की अक्सर फोन पर बात होने लगी और मुलाकात भी होने लगी। उन्होंने बताया कि एक दिन महिला के घर मुख्य आरक्षी अपने एक साथी के साथ गया और उसके साथ कथित दुष्कर्म किया जबकि उसके साथी ने वीडियो बना ली।
आरोप है कि पुलिसकर्मी ने महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे सात लाख रुपये ले लिए। आरोपों में कहा गया है कि इस दौरान पन्नालाल ने अलग-अलग जगहों पर महिला को ले जा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपों के अनुसार, थाना हजरतपुर के अपने सरकारी आवास पर महिला को कई बार बुलाकर उसके साथ संबंध बनाए और दो बार गर्भवती होने पर मुख्य आरक्षी द्वारा दवा खिला कर उसका गर्भपात करा दिया । पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।