वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पाकिस्तान के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत ने सभी पाकिस्तानी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की 2 मई की अधिसूचना में कहा गया है, “पाकिस्तान से आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।” इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना में कहा कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र व्यापार मार्ग वाघा-अटारी सीमा को पहले ही बंद कर दिया था, जिसके कारण दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में और गिरावट आई।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कठोर कदम उठाते हुए हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द समेत कई निर्णय लिए। सीसीएस की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवादाताओं को फैसलों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देता।