दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व एवं प्रचार अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक ‘पोस्ट’ सोशल मीडिया से हटाए जाने का बुधवार को आदेश दिया।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वह अंतरिम चरण में कुछ ‘फैन पेज’ को हटाने का कोई एकतरफा निर्देश पारित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित किया जाएगा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च, 2026 के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि वह बाद में एक विस्तृत अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करेगी।

रोशन ने अदालत में एक याचिका दायर कर उनके नाम, तस्वीरों और एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) -जनित अनुचित सामग्री का अवैध उपयोग करने से ऑनलाइन मंचों को रोके जाने और उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा किए जाने का अनुरोध किया है।

हाल में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन, फिल्म निर्माता करण जौहर, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी अपने व्यक्तित्व एवं प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की थी।

गायक कुमार सानू की भी इसी तरह की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।

प्रचार का अधिकार, जिसे व्यक्तित्व अधिकार के रूप में जाना जाता है, किसी की छवि, नाम या समानता की रक्षा करने, उसे नियंत्रित करने एवं उससे लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights