सहारनपुर (मनीष अग्रवाल)। त्तहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सहारनपुर ने बताया कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यू.पी. शासन परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना 19/2024/1225/तीस-4-2024-30-4099(099)/151/2021 दिनाक 06.11.2024 के क्रम में एक मुस्त शारित समाधान योजना के अन्तर्गत देय शारित में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने हेतु योजना का लाभ अधिक से अधिक वाहन स्वामियों को प्राप्त हो, इस क्रम में सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, ट्रांसपोर्टनगर सहारनपुर में सम्पर्क कर वाहन स्वामी देय शास्ति में शत-प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। तभी बकाया वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि शासन द्वारा योजना के अन्तर्गत दिनांक 06.11. 2024 से से पूर्व पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में देय कर में शत-प्रतिशत छूट का लाभ उठाते हुये देय कर जमा कराना सुनिश्चित करें तथा अन्य वाहन स्वानियों को भी देय कर में ‘एक मुश्त शास्ति समाधान योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित करें। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उ०५० शासन द्वारा दिनांक 06.11. 2024 से तीन माह का समय प्रदान किया गया है।
मूलतः शीश अतिशीघ्र देय शास्ति में शत-प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करें ‘एक मुश्त शास्ति समाधान योजना योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।