मुजफ्फरनगर। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ” *Scheme for grant of Award to the Good Samaritan”*योजना चलाई गई है जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को त्वरित चिकित्सा उपचार प्रदान किए जाने हेतु आम जनमानस में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे आम नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रेरित हो सके तथा सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में अपेक्षित कमी लाई जा सके।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचने में आम जनमानस की अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भी अहम भूमिका होती है इसके दृष्टिगत आम जनमानस के साथ-साथ पुलिस कर्मियों को भी गुड सेमेरिटन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे ऐसे आदमी को पुरस्कृत किया जा सके ,उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुर्घटना में घायल व्यक्ति की यदि बड़ी शल्य क्रिया, कम से कम तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती होना,दिमागी चोट , स्पाइनल कॉर्ड की चोट व घायल व्यक्ति की मृत्यु इनमें से किसी भी एक अर्हता पूरी होने पर अस्पताल में पहुंचने वाले व्यक्ति को गुड सेमेरिटन(नेक आदमी) के रूप में पुरस्कृत किया जा सकता है। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाना सबसे पुण्य का काम है इसलिए कहीं भी कोई दुर्घटना हो तो ऐसे व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र उपचार के लिए अस्पताल भिजवाने में आम नागरिक अधिक से अधिक सहयोग करें तथा जो भी आम नागरिक या पुलिसकर्मी इस अवार्ड की अर्हताओ को पूर्ण करेंगे उन्हें सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा।

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