नई दिल्ली : दिल्ली  ने किराए पर लिए गए एक परिसर को खाली करने का आदेश बरकरार रखते हुए बुधवार को कहा कि मकान मालिक को उसकी संपत्ति के लाभकारी उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता और उसे यह तय करने का अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करे। हाई कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि एक किराएदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाना है।

किराए पर दिए गए परिसर को खाली कराकर उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना, यह मकान मालिक के स्वविवेक पर निर्भर करता है। हाई कोर्ट ने यह फैसला यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर एक दुकान खाली करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए एक किराएदार द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए सुनाया।

 

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