‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों और पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है।

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव एवं तेज प्रताप यादव को ‘नौकरी के बदले जमीन’ से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 1-1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी और कहा कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।
अदालत द्वारा पहले जारी किए गए समन के अनुपालन के तहत आरोपी उसके समक्ष पेश हुए।

न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद समन जारी किए थे।

अगली सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर है।

इस प्रकरण की जांच में सीबीआई और ईडी जुटी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छह अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की थी। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दायर किया।

जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम-मध्य जोन में ग्रुप-डी में हुई भर्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में भर्ती होने वाले लोगों ने नौकरी के बदले लालू के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी। मामले में 30 आरोपी शाम‍िल हैं।

सीबीआई ने मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जांच के लिए अर्जी लगाई है। जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे पहले, 18 सितंबर को पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सहित अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मंजूरी की कॉपी जमा करा दी है।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights