जिला जेल में बीते मई माह में कारागार में शिफ्ट किए गए एक बंदी की 4 दिन बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बंदी की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाया था और जांच की मांग की थी। जिस पर डीएम संदीप कुमार ने बंदी की मौत के मामले के मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिए है और मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी उपजिलाधिकारी मेंहदावल को बनाया गया है।

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मिली जानकारी के अनुसार बीते 15 मई को विचाराधीन बंदी रोहित पुत्र चन्नर निवासी रमवापुर थाना बखिरा अपराध संख्या 153/2023 धारा 420,380,411,34 आईपीसी के तहत मेंहदावल थाना के वाद में रिमांड मजिस्ट्रेट संतकबीरनगर के अभिरक्षा वारंट के आधार पर 7 मई को कारागार में निरुद्ध हुआ था। उक्त बंदी की चिकित्सीय इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 मई को मौत हो गई थी।

जिस पर परिजनों ने डीएम से पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस पर जिलाधिकारी संदीप कुमार ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने का आदेश दिया है। उपजिलाधिकारी मेंहदावल योगेश्वर सिंह ने बताया कि बंदी की मृत्यु के संबंध में किसी व्यक्ति को अपना लिखित/मौखिक साक्ष्य देना है तो वह 25 जून तक कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में दे सकता है।

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