मुजफ्फरनगर कोर्ट सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत पर लगे हत्या के आरोप के मामले में फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण 10 अगस्त से पहले करने का आदेश जारी किया था।

फैसला आने से पहले कचहरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार इस मामले की सुनवाई करेंगे।

पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह के पिता और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की 6 सितंबर 2003 को उन्हीं के गांव अलावलपुर माजरा में गोलियों से हमला करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत और दो अन्य को नामजद कराया था।

आरोप था कि जब चौधरी जगबीर सिंह अपनी कार में सवार होकर गांव में आ रहे थे तो परवीन पुत्र रामफल के घर के सामने चौधरी नरेश टिकैत ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी।

हत्याकांड की विवेचना सीबीसीआईडी को ट्रांसफर हो गई थी। सीबीसीआईडी ने विवेचना पूर्ण कर चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन वादी मुकदमा की ओर से कोर्ट में नरेश टिकैत को 319 सीआरपीसी के तहत तलब करने की अर्जी लगाई गई थी। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नरेश टिकैत पर हत्या के मुकदमे की सुनवाई शुरू की थी।

घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 अशोक कुमार कर रहे हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान वादी की ओर से दिए गए गवाहों को तलब करने की अर्जी खारिज कर दी थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में 17 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया था।

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बहस की थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि अब मुकदमे का आज आएगा। इस मामले में अन्य दो आरोपी परवीन और बिट्टू उर्फ पटवारी की मौत हो चुकी है। सोमवार को मामले में आरोपी चौधरी नरेश टिकैत कोर्ट में पेश हुए।

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