लोकसभा चुनाव के मतदान में वोटर की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पी कृष्णमूर्ति ने चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) की घोषणा की है। दिल्ली में 25 मई को मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश रहेगा। CEO का कहना है कि यह आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। आदेश के तहत दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मतदाताओं को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस आदेश का पालन नहीं करने पर नियोक्ताओं पर प्रविधान के अनुसार जुर्माना के साथ-साथ सजा भी हो सकती है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि वोटिंग के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए कर्मचारी सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं। सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी इस आदेश पर अमल करना होगा।
दिल्ली में काम करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के शहरों के मतदाताओं को भी उनके मतदान की तिथि के अनुसार उन्हें दिल्ली में अवकाश मिलेगा। इसी तरह NCR के शहरों में काम करने वाले दिल्ली के वोटरों को राष्ट्रीय राजधानी में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इस पहल का मकसद मतदान में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। साथ ही वोटर को मतदान के प्रति जागरूक करना है, ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके। CEO पी. कृष्णमूर्ति ने युवाओं से इस अवसर का इस्तेमाल कर चुनाव के दिन मतदान अवश्य करने की अपील की है।