आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत राज्य के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ 2022 में दर्ज की गई एफआईआर की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। करदाता सेवा महानिदेशालय (डीजीटीएस) में अतिरिक्त आयुक्त और महार अनुसूचित जाति के सदस्य वानखेड़े का आरोप है कि मामले में पुलिस की निष्क्रियता से उन्हें और उनके परिवार को काफी मानसिक परेशानी और अपमान हुआ है।
14 अगस्त 2022 को वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई. मामले में मलिक को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही आज तक मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। पूर्व एनसीबी जोनल अधिकारी, जो 2021 कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग भंडाफोड़ मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद प्रसिद्धि में आए, ने मलिक के दामाद समीर खान को भी गिरफ्तार किया था।
वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि समीर खान की गिरफ्तारी के बाद, मलिक ने सोशल मीडिया और टेलीविजन पर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने और अपमानित करने के लिए एक निरंतर अभियान चलाया, उनकी जाति को निशाना बनाया और वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। अधिकारी ने पहले अक्टूबर 2021 में अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कर मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
उच्च न्यायालय द्वारा एक अलग मानहानि मुकदमे में मलिक को मानहानिकारक टिप्पणी करने से रोकने के आदेश जारी किए जाने के बावजूद, वानखेड़े का दावा है कि मलिक ने आदेश का उल्लंघन करना जारी रखा, जिसमें हाल ही में 27 अक्टूबर, 2024 को उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाना भी शामिल था। जाति जांच समिति ने 91 पेज की विस्तृत रिपोर्ट में वानखेड़े के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता को बरकरार रखा है।