फिरोजाबाद जिले की एक स्थानीय अदालत ने थाना अरांव क्षेत्र में हुए चर्चित दरोगा हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक दरोगा का घरेलू नौकर धीरज निकला, जिसे अदालत ने दोषी करार दिया।

यह मामला 29 अगस्त 2023 का है, जब अरांव थाने में तैनात उपनिरीक्षक (SI) दिनेश कुमार मिश्रा रात की गश्त पर निकले थे। उसी रात दरोगा के मोबाइल से उनके नौकर धीरज ने पुलिस को सूचना दी थी कि कुछ बदमाशों ने दरोगा को गोली मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल दरोगा को जिला अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, घटना में किसी बाहरी बदमाश का नहीं, बल्कि खुद दरोगा के नौकर धीरज का हाथ था। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए उसे दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास (उम्रकैद) के साथ 50,000 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि न अदा करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
 

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