गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने बिना वैध वीजा के भारत में तय समय से अधिक समय तक रुकने के आरोप में एक 75 वर्षीय रूसी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। यह मामला उत्तरी गोवा के सिओलिम गांव के दांडो में घटित हुआ। एक अधिकारी ने सोमवार को इस गिरफ्तारी की पुष्टि की। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह घटना चार अप्रैल को सामने आई, जब पुलिस ने दोनों को बिना वैध वीजा के भारत में रहकर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया। इस संबंध में भारतीय कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गोवा पुलिस की यह कार्रवाई विदेशी नागरिकों को भारत में सही तरीके से आने और रहने के लिए एक चेतावनी का काम करती है। इस घटना से यह भी जाहिर होता है कि राज्य में विदेशी नागरिकों के वीजा नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस की निगरानी और सख्त हो गई है।

गिरफ्तारी का कारण और कानूनी धाराएं
  
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला, ब्लिजनेत्सोवा लियुडमिला और उनके बेटे आंद्रेई ब्लिजनेत्सोव को विदेशियों के बारे में भारतीय कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें “विदेशी नागरिक आदेश 1948 की धारा 7(1)(3)” और “विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 14” के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस कानून के तहत किसी विदेशी नागरिक को बिना वैध वीजा के भारत में रहना कानूनी रूप से निषिद्ध है। हालांकि, पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह दोनों कितने समय से गोवा में रह रहे थे और उनकी वीजा अवधि कब समाप्त हुई थी।

विदेशी नागरिकों की बढ़ती निगरानी
  
गोवा में विदेशी नागरिकों के ठहरने के मामलों में पुलिस की सक्रियता पिछले कुछ समय से बढ़ी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय कानूनों के तहत विदेशी नागरिकों के ठहरने के नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय वीजा नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जा रही है और अब तक ऐसे मामलों में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

पुलिस ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की है। आगे की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि दोनों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किस प्रकार किया और क्या उनके पास भारत में ठहरने के वैध दस्तावेज थे या नहीं।  

गोवा में बढ़ती कानून व्यवस्था की सख्ती
  
गोवा पुलिस का कहना है कि राज्य में विदेशी नागरिकों के वीजा और उनके ठहरने की अवधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि विदेशी नागरिकों को भारत में बिना वैध वीजा के रुकने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस तरह के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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