हरियाणा के गुरुग्राम में बिना अनुमति और बिना फॉर्म-सी भरे विदेशी नागरिकों को अपने फ्लैट में ठहराने के आरोप में 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, खेड़की दौला पुलिस थाने को सूचना मिली थी कि कई विदेशी नागरिकों को बिना फॉर्म-सी और आवश्यक अनुमति के सेक्टर-82 क्षेत्र स्थित डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी के कई फ्लैट में ठहराया जा रहा है।

सूचना मिलने पर पुलिस डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी पहुंची और सोसाइटी से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 73 फ्लैट मालिकों ने अपने फ्लैट में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी नहीं दी थी और विदेशी नागरिकों के रहने से संबंधित फॉर्म-सी भी नहीं भरा था।

उन्होंने बताया कि खेड़की दौला पुलिस थाने में सभी 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी नागरिकों की निगरानी को ध्यान में रखते हुए फॉर्म-सी भरना और अपने निवास स्थान के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है।

पुलिस ने कहा है कि सभी होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, पीजी संचालकों और फ्लैट मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उनके प्रतिष्ठान में ठहरने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक का फॉर्म-सी भरा जाए और संबंधित पुलिस थाने को सूचना दी जाए।

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