एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूंछा है कि गंगाजल पीने लायक है या नहीं। यदि पीने के लायक नहीं है तो इसे शुध्द बनाने के आवश्यक कदम उठाए जाएं। साथ ही न्यायालय ने माघ मेला क्षेत्र में तीन अलग अलग जगहों से जल लेकर जांच कराते हुए उसकी रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने गंगा यमुना में लगातार पानी का बहाव बरकरार रखने का निर्देश भी दिया है।
गंगा में प्रदूषण को लेकर शख्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति रिपोर्ट तथा यमुना में छोड़े जा रहे जल का डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने नगर आयुक्त से गंगा यमुना में सीधे गिरने वाले नालों की रिपोर्ट व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करते हुए प्रस्तुत करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता, न्यायमूर्ति सिध्दार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पूर्णपीठ ने गंगा प्रदूषण मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।