मुजफ्फरनगर में खतौली नगर पालिका के नव निर्वाचित चेयरमैन शाहनवाज अली उर्फ लालू के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत पर कराई गई जांच के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर तहसीलदार ने उनका ओबीसी जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। राजस्व लेखपाल ने अब शाहनवाज उर्फ लालू के विरुद्ध धोखाधड़ी कर कलाल जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।
खतौली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद सीट को शासन ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया था। पालिका चेयरमैन पद पर सपा-रालोद गठबंधन उम्मीदवार हाजी शाहनवाज उर्फ लालू ने जीत दर्ज कराई थी। जिसके बाद कृष्णपाल पुत्र पूरन सिंह निवासी दुर्गापुरी खतौली ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि शाहनवाज उर्फ लालू ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा। डीएम के आदेश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच के बाद हाजी शाहनवाज उर्फ लालू का कलाल जाति का बनवाया गया ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त करने की संस्तुति की थी। जिसके बाद प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था।
इस मामले में राजस्व लेखपाल विपिन कुमार ने खतौली चेयरमैन हाजी शाहनवाज उर्फ लालू के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि हाजी शाहनवाज उर्फ लालू ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कैलाश जाति का ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाया था। तर्क दिया कि उनके पिता सज्जाद अली ने 1961 में कराए गए बैनामें में अपनी जाति शेख बताई थी। इसके साथ ही चेयरमैन के पुत्र और पुत्री के विद्यालय रिकॉर्ड में भी ओबीसी जाति अंकित नहीं है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।