बदायूं: डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस की कुशल पैरवी से तीन सगे भाइयों को सजा मिली है। अपहरण और हत्या के आरोपी तीन सगे भाइयों को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 16-16 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है।

कोतवाली दातागंज क्षेत्र के गांव करीमगंज निवासी गंगा सिंह पुत्र श्याम बिहारी यादव ने 11 अगस्त 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा संतराम और गांव निवासी रविंद्र व फकीरी भैंस खरीदने का काम करते थे। रविंद्र पर संतराम के 35 हजार रुपये उधार थे। संतराम ने कई बार उससे रुपये मांगे लेकिन वह आनाकानी करता रहा। 10 अगस्त 2011 की सुबह करीब 10 बजे रविंद्र उसके घर आया। संतराम से भैंस खरीदने के लिए साथ चलने को कहा। घर पर कोतवाली उझानी क्षेत्र के गांव अल्लापुर निवासी रिश्तेदारों के आने के वजह से वह नहीं गए। शाम लगभग 5 बजे तीन सगे भाई जुगेंद्र, रविंद्र और वीरेंद्र पुत्र फकीरी सड़क पर खड़े मिले। संतराम ने घर चलने को कहा तो रविंद्र ने कहा कि तुम लोग चलो हम थोड़ी देर में आएंगे।

जिसके बाद शाम 6 बजे गांव निवासी मनीष पुत्र किशन पाल ने फोन करके संतराम से उसकी मां से बात कराई। कहा कि वह कुछ देर के बाद आएगा। जिसके बाद संतराम वापस नहीं आए और न ही वह तीनों भाई वापस लौटकर आए। परिजनों ने इधर-उधर तलाश किया लेकिन संतराम का कहीं कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह उठे तो पता चला कि रविंद्र के परिजन अपने घर में ताला लगाकर भाग गए हैं। काफी खोजबीन के बाद भी संतराम का पता नहीं चला।

 

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