हरियाणा में किसानों की सहूलियत और फसल खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों के अनुसार अब गेट पास के दौरान बायोमेट्रिक जरूरी रहेगी। साथ ही किसान जिस ट्रैक्टर-ट्राली से फसल लाता है उस पर नम्बर प्लेट जरूरी कर दी गई है।

बता दें कि 1 अप्रैल से गेंहू खरीद का सीजन शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर किसानों को दिक्कत न आए और गेट पास व फसल खरीद में गड़बड़ी न हो इसके लिए अब नए नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं। नए नियम के अनुसार गेट पास के लिए बायोमेट्रिक आवश्यक रहेगा। जिस ट्रैक्टर-ट्राली से किसान फसल लेकर आएगा उसका नम्बर जरूरी रहेगा लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उस पर सरकारी नम्बर प्लेट ही हो।

इसके अलावा सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक ही गेट पास कटेंगे और उसके इलावा समय में लिफ्टिंग होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसान इस सभी को लेकर पहले ही प्रबंध कर ले ताकि किसी को दिक्कत न आए।

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