सपा से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर में आगजनी करने के मामले में बेल दे दी। बताया जा रहा है कि 3 दिन में ज़मानत दाखिल कर वह बाहर आ जाएंगे।
आपको बता दें कि गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच इरफान की याचिका मंजूर करते हुए उनके भाई रिजवान और एक साथ इजराइल को भी राहत दी है। रिजवान की याचिका भी मंजूर हो गई है। इरफान दो साल से जेल की सलाखों में हैं।
कानपुर की शीशामऊ सीट से इरफान विधायक थे। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उपचुनाव में इरफान की पत्नी ही यहां से विधायक चुनी गई थीं।
