दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला से अवामी इत्तेहाद पार्टी (ए.आई.पी.) के सांसद इंजीनियर रशीद की 2 दिनों की पैरोल मंजूर की है। हाईकोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें 11 और 13 फरवरी के लिए कस्टडी पैरोल की इजाजत दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सांसद पर कई शर्तें लगाई हैं। इंजीनियर रशीद आतंकियों को फंडिग मुहैया कराने के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने रशीद को कस्टडी पैरोल देते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाएगी और वह मोबाइल फोन या इंटरनैट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पैरोल अवधि के दौरान सांसद मीडिया या किसी अन्य से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं।