सहारनपुर( मनीष अग्रवाल)। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के आदेशों पर जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर द्वारा जनपद के सभी महाप्रबन्धक /प्रबन्धक समस्त होटल रेस्टोरेन्ट / क्लब एवं गैरिज हॉल स्वामियों को निर्देशित कर कहा कि प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद सहारनपुर के बैंक्वेट हॉल, गैरिज होम, फॉर्म हाउस, रेस्टोरेन्ट, रिसोर्ट, फार्म हाऊस आदि में पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें आयोजक द्वारा मदिरापान भी कराया जाता है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार ऑकेजनल चार लाइसेंस (एफ०एल०-11 अनुज्ञापन) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। कुछ आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11 अनुज्ञापन) प्राप्त किये बिना ही मदिरापान कराये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11 अनुज्ञापन) का आवेदन आबकारी विभाग की बेबसाइट,https://www.upexciseportal.in पर जाकर Useful Public Services के आईकोन पर किल्क कर ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11 अनुज्ञापन) के आईकोन के अन्दर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बॉक्स में ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11
अनुज्ञापन) की प्रति पोर्टल / जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाये। यदि बिना ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किये मदिरापान कराते हुए पाया जाता है, तो सम्बन्धित बैंक्वेट हॉल, मैरिज होम, फॉर्म हाउस, रेस्टोरेन्ट, रिसोर्ट, फार्म हाऊस के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के साथ-साथ जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी। प्रकरण राजस्व एवं जनहित से जुडा होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिससे सरकार को राजस्व हानि हो रही है।अतः आपसे अपेक्षा है कि आबकारी विभाग से नियमानुसार ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त कर उत्तर प्रदेश, राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा की बैंक्वेट हॉल, मैरिज होम, फॉर्म हाउस, रेस्टोरेन्ट, रिसोर्ट, फार्म हाऊस में आयोजित पार्टी में परोसना सुनिश्चित करें। वहीं जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर ने बताया सभी प्रवर्तन की टीमो द्वारा लगातार बॉर्डर पर अन्य राज्य से हो रही शराब तस्करी पर रोक लगाने वह विभाग की राजस्व बढ़ोतरी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वह शराब की बिक्री में तेजी लाकर विभाग की राजस्व बढ़ोतरी हो इसके लिए भी दिशा निर्देश दिये गये है।
