गुजरात सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया कि उसने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर स्थित अनधिकृत धार्मिक ढांचों को 458 नोटिस जारी किए हैं।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने एक आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक ढांचों के निवासियों को 458 नोटिस जारी किए हैं।

सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि जनता में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में 2,607 नोटिस प्रकाशित किए गए और सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत धार्मिक ढांचों को हटाने के लिए स्थानीय धार्मिक प्रमुखों को जागरूक किया गया।

वर्ष 2006 में उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले कथित धार्मिक ढांचों को हटाने के लिए वडोदरा नगर निगम द्वारा चलाए गए ध्वस्तीकरण अभियान के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की थी।

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