उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इस मामले में मुख्य आरोपी मोईद खान पर गैंगस्टर एक्ट लगा है वहीं मोईद खान और नौकर राजू खान पर गैंगस्टर लगा है। विवेचक को कोर्ट से आरोपियों की 25 दिन की रिमांड मिली है। अब 25 अक्टूबर तक विवेचक देवेंद्र पांडे मामले की जांच करेंगे। राम जन्मभूमि थाने के थाना इंचार्ज मामले की जांच कर रहे हैं।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के चर्चित दुष्कर्म मामले में पीड़िता के भ्रूण का डीएनए समाजवादी पार्टी के नेता मोईद अहमद के कर्मचारी एवं सह आरोपी राजू के नमूने से मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहबाद उच्च न्यायालय को सोमवार को सौंपी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30 जुलाई को अयोध्या जिले के पुरा कलंदर क्षेत्र से बेकरी मालिक अहमद को राजू के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों पर 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। लड़की गर्भवती हो गई थी और बाद में उसका गर्भपात हो गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए भ्रूण की डीएनए रिपोर्ट तलब की थी।

अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, अहमद का डीएनए भ्रूण के डीएनए से मेल नहीं खाता। वकीलों ने बताया कि यह भी पता चला है कि अहमद के नौकर राजू का डीएनए पीड़िता के भ्रूण के डीएनए से मेल खाता है। रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के बाद न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को तय की। मोईद की ओर से दलील दी गई है कि वह 71 वर्षीय व्यक्ति हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से मौजूदा मामले में फंसाया गया है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है, पीड़िता नाबालिग है और आरोपी और उसके नौकर पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि आरोपी समाजवादी पार्टी के हैं और उनका अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद से निकट संबंध है।

 

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