बंबई हाई कोर्ट ने धनशोधन के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता नवाब मलिक को चिकित्सकीय आधार पर जमानत देने से वीरवार को इनकार कर दिया। धनशोधन के इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। ईडी ने मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाउद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के बीच कथित गठजोड़ के एक मामले में फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। राकांपा नेता न्यायिक हिरासत में हैं और यहां एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।