रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि 2 हजार के नोटों को 07 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। आरबीआई ने 7 अक्टूबर तक नोटों को जमा करने की अवधि बढ़ा दी है।
इसके साथ ही लोग अब 7 अक्टूबर तक दो हजार के नोटों को जमा करा सकते हैं। खास बात यह है कि दो हजार के नोटों की वैधता बनी रहेगी। 7 अक्टूबर तक बैंक में जमा कर सकते हैं या नोटों को बदल सकते हैं। इसके बाद 8 अक्टूबर से यह सुविधा रिजर्व बैंक में शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि लोग रिजर्ब बैंक में नोटों को बदल सकते हैं।
बता दें कि आरबीआई ने तय समय से एक महीना आठ दिनों का वक्त और बढ़ा दिया है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नोटों को बैंक में जमा नहीं कराए थे। जिसकी वजह से आरबीआई ने समय बढ़ा दिया है। अब लोग 8 अक्टूबर तक बैंक में 2 हजार के नोट जमा करा सकते हैं या बदल सकते हैं। हालांकि, इस बीच भी अगर कई लोग बैंक में नोटों को जमा कराने से चूक जाते हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वे रिजर्व बैंक में जाकर नोटों को बदल सकते हैं।
वहीं, इससे पहले रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को जमा कराने की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 दी थी। उन्होंने लोगों से कहा था कि इस समय के बीच नोटों को जमा करा लें। बहुत सारे लोगों ने बैंक में नोट को जमा कराए, बहुत सारे लोग अभी भी चुक गए हैं तो उनके लिए आरबीआई ने बड़ी राहत दी है।
बता दें कि नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोट चलन में आए थे। लेकिन जल्द ही ये नोट बाजार से गायब हो गए। लोगों ने भारी संख्या में इस नोट को दबा लिया था। मोदी सरकार ने 7 साल बाद इस नोट को बैन कर दिया। उन्होंने सारे नोट को वापस बैंक में जमा करने को कहा।
बता दें कि 2016 नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट को बंद कर दिए गए थे। उसके बाद 500 और 2000 रुपये के नये नोट चलन में आए थे।