समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में धोखाधड़ी जालसाजी जैसी गंभीर धाराओं में मामला रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में पिछली कई तारीखों से आजम खान पक्ष के वकील अदालत से तारीख पे तारीख ले रहे थे, ऐसे में न्यायालय ने इस बार उनकी समय दिए जाने की दरखास्त निरस्त करते हुए 1 अगस्त 2023 तारीख अंतिम बहस की नियत कर दी है।
इस मामले में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में पिछले 26 तारीख बहस में नियत थी बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था कि 482 सीआरपीसी की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए कार्यवाही को रोक दिया जाए और कुछ डॉक्यूमेंट हैं उसकी नकल नहीं मिल रही है उसको उपलब्ध कराने के लिए समय दिया जाए, जिसमें मेरे द्वारा आपत्ति की गई थी।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि नकल जारी करने का काम नकल विभाग का है और माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई स्टे नहीं किया गया है तो उस प्रार्थना पत्र के निस्तारण में आज की तिथि नियत थी माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थना पत्र उनका निरस्त करते हुए अंतिम बहस के लिए 1 अगस्त तारीख की तिथि नियत की है। इसमें धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज है और अब 1 तारीख को बहस होगी।