महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2017 में एक महिला से बलात्कार के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसुधा एल भोसले ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश पांडुरंग गोसावी (40) और उमेश उर्फ ​​राकेश झाला (39) को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपियों को महिला का अपहरण करने और डकैती का भी दोषी ठहराया गया तथा उन्हें अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी पीड़िता को मुआवजे के रूप में 40,000 रुपये का भुगतान करें।

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने और राजेंद्र पी पाटिल ने अदालत को बताया कि एक स्टोर प्रबंधक के रूप में कार्यरत रही महिला 19 दिसंबर, 2017 की शाम को काम से घर लौट रही थी, वह गोसावी की कैब में बैठी जिसमें एक व्यक्ति पहले से ही आगे की सीट पर बैठा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों ने महिला से लूटपाट की, उसके आभूषण और मोबाइल फोन छीन लिए और कार में उसके साथ बलात्कार किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights