मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने मारपीट कर घायल करने के मामले में सुनवाई करते हुए 8 दोषियों को 4 साल कैद की सजा सुनाई। पांच महीना पहले मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।
लेकिन सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व जानसठ थाना क्षेत्र के गांव चुड़ियाला में दिलशाद के घर में घुसकर मारपीट की गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में सनव्वर पुत्र जकाउल्लाह ने मुकदमा दर्ज कराया था।
बताया था कि उसके ताऊ के लड़के दिलशाद के घर में 3 जुलाई 2021 को कमरुद्दीन, विशाल, आबिद, जुल्फिकार, साकिब, तालिब, शादाब और इरशाद ने घुसकर मारपीट की थी। मारपीट में फिरोज मुस्तकीम और रेशमा घायल हो गए थे। जिनमें फिरोज पुत्र दिलशाद की हालत गंभीर थी। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिविजन की कोर्ट में हुई थी।
20 मार्च 2023 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 के जज गोपाल उपाध्याय ने सुनवाई की थी। अपर जिला जज ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए सभी 8 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई।